कॉर्पोरेट गवर्नेंस
हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एक कार्यपालक निदेशक हैं। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में आठ निदेशक हैं, जिसमें चार पूर्ण-कालिक निदेशक, दो अंशकालिक सरकारी निदेशक / नामित निदेशक और दो अंशकालिक (गैर-सरकारी) निदेशक / स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों की प्रयोज्यता में छूट / संशोधन किया है। इस अधिसूचना के अनुसार, डीपीई दिशानिर्देश और हमारे एसोसिएशन के आर्टिकल्स के अनुसार, संबंधित मामलों, के साथ-साथ हमारे निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और निष्पादन मूल्यांकन भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा, हमारे सांविधिक लेखा परीक्षक को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाता है। तदनुसार, जहाँ तक कि उपरोक्त मामलों का संबंध है, हमारी नामांकन और पारिश्रमिक समिति और लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें केवल इन समितियों को भारत के राष्ट्रपति या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यों को रिकॉर्ड करने की अनुमति देती हैं, जैसा भी मामला हो ।
विनियमन 19 (4) के लिए सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसूची II के भाग घ के पैरा क के साथ पढ़ित, (i) निदेशक बनने के लिए योग्य व्यक्तियों की पहचान से संबंधित प्रावधान, (ii) निदेशक की नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना (iii) ) स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल के विस्तार की सिफारिश करना, (iv) निदेशकों के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना, (v) निदेशक मंडल की विविधता पर नीति तैयार करना, (vi) योग्यता निर्धारित करने के लिए मानदंड तैयार करना, सकारात्मक विशेषताएँ और एक निदेशक की स्वतंत्रता, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के संदर्भ की शर्तों में शामिल किया जाना अपेक्षित है। हालाँकि, चूंकि हमारी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए हमारे बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं और इसके परिणामस्वरूप, हमारी नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हमारे बोर्ड के सदस्यों के पास हमारे बोर्ड के निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति नहीं है। इस संबंध में, हमारी कंपनी ने 8 जुलाई, 2020 को सेबी इस मामले में विनियम 300 और सेबी आईसीडीआर विनियमों के अंतर्गत एक छूट पत्र दायर किया है और इसके बाद सेबी द्वारा हमें उनके पत्र क्रमांक सेबी/एचओ/सीएफडी-II/ओडब्ल्यू/पी/2020/15146 दिनांक 15 सितंबर, 2020 के माध्यम से हमें इस प्रकार की छूट प्रदान की गयी है।
जैसा कि ऊपर वर्णित है के अतिरिक्त, हमारी कंपनी सेबी लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस मानदंडों का, जिसमें ऑडिट कमेटी, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारकों की रिलेशनशिप कमेटी और सीएसआर कमेटी, सूचना का अधिकार, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत विकास नीति जैसी इसकी कमेटियों के संगठक शामिल हैं, अनुपालन करती है। ।